
कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट
*कटनी* – उपरोक्त विषयांतर्गत मेसर्स कटनी एम.एस.डब्लू, प्रा.लि. ग्राम पडरवारा, तहसील मुडवारा, जिला कटनी के विरूद्ध श्री मिथलेश जैन वरिष्ट एडवोकेट द्वारा उद्योग द्वारा प्रदूषण किये जाने के संबंध में लगातार शिकायतें की जा रही थी जिसका सत्यापन इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी श्री सुधांशु तिवारी एवं श्री आर.पी. शुक्ला रसायनज्ञ द्वारा दिनांक 20.06.2024 को किया गया जिसमें पाया गया कि प्लांट में लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन कचरा लेगेसी वेस्ट के रूप में एकत्रित पाया गया जिसका प्रसंस्करण नही किया गया है कचरे के एकत्रीकरण से आस पास दुर्गंध पायी गयी थी म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण’ बोर्ड द्वारा एम.एस.डब्लू, वेस्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं निपटान हेतु सर्शत जल वायु सम्मति प्रदान की गई थी किन्तु उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43/47 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 का लगातार उल्लंघन किये जाने के कारण कार्यालय द्वारा कई बार निर्देश पत्र जारी किये गये किन्तु उद्योग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तदुपरांत म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से अनुमति प्राप्त कर उद्योग के श्रीमति हेमा प्रसाद, डायरेक्टर श्री संतराम बायतारू डायरेक्टर, श्रीमति अनुपमा मिश्रा डायरेक्टर, श्री शांतनु कुमार, प्रोजेक्ट हैड, श्री आदित्य कुमार प्लांट हैड के विरूद्व मा. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के न्यायालय में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 43/47 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17 के तहत् प्रकरण कमॉक 829/2025 दिनोंक 04.02.2025 को दायर कर दिया गया है, साथ ही जिले में संचालित चूना भटटा स्टोन केशर जो बोर्ड से सम्मति नवीनीकरण किये तथा उपयुक्त एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नही किये जाने वाले उद्योगों के विरूद्ध भी शीघ्र न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी,








